मंगलवार, 2 जून 2020

आजमगढ़ 02 जून-- वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लाकडाउन दिनॉक 30 जून 2020 तक प्रभावी होने के दृष्टिगत उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। धारा-144, 01 जून 2020 से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू है। 
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने बताया कि जनपद में कतिपय गतिविधियाॅ निषिद्ध रहेंगी। जिसमें समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी। सत्कार सेवायें (हास्पिटलिटी सर्विसेज), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों अथवा लाकडाउन के कारण फंसे हुये टूरिस्टों हेतु या क्वारंटाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों। समस्त सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। समस्त सामाजिक/राजनैतिक/ मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन रात्रि 9.00 से प्रातः 5.00 तक निषिद्ध रहेगा। 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी को भी घर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। (आवश्यक वस्तु/सेवा की आपूर्ति तथा आवश्यक सेवाओं में योजित कर्मियों को छोड़कर), सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क/गमछा लगाना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। शादी सम्बंधी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 30 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। (शादी के आयोजन के लिए सम्बंधित उप जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)। अन्तिम संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट (02 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्रादि लेकर वैवाहिक आयोजनों में प्रतिभाग नहीं करेगा। 
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे। 
उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।

सोमवार, 1 जून 2020

रहेगा, 8 जून से धीरे धीरे होटल, रेस्तरां, सैलून खुलेंगे, धार्मिक स्थल, मॉल, स्कूल बंद रहेंगे, दुकान शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे, रात 9 से सुबह 5 तक कर्फ्यू जैसा

लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा, 8 जून से धीरे धीरे होटल, रेस्तरां, सैलून खुलेंगे, धार्मिक स्थल, मॉल, स्कूल बंद रहेंगे, दुकान शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे, रात 9 से सुबह 5 तक कर्फ्यू जैसा

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आजमगढ़ : जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 जून 2020 से 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। जारी निर्देशों के आलोक में जनपद की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुये जनपद में निर्धारित प्रविधानों के साथ लाकडाउन 30 जून 2020 तक जारी रहेगा। उन्होने बताया कि कई गतिविधियाॅ बंद रहेंगी, परन्तु दिनांक 08 जून 2020 से इन्हें खोलने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जाने पर उनका अनुपालन किया जायेगा। जिसमें होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य सत्कार सेवायें (भ्वेचपजंसपजल ैमतअपबमे), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों अथवा लाकडाउन के कारण फॅसें हुये पर्यटकों या क्वारंटाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैण्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेंट किचन को खाने/खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलिवरी करने की अनुमति होगी। शापिंग माल बंद रहेंगे। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। उन्होने आगे कहा कि समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी। माह जुलाई में इन्हें खोलने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जाने पर उनका अनुपालन किया जायेगा। समस्त सिनेमा हाल, जिम, तरण ताल (स्वीमिंग पुल) मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे, यद्यपि खेल परिसर एवं स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। रात्रि निषेधाज्ञा- रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बंध में जारी दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति , सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति , गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। उन्होने बताया कि केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं आवश्यक वस्तुओं की डोरस्टेप डिलिवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कण्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस सम्बंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग , हाउस टू हाउस सर्विलांस, और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियाँ होंगी। निम्नलिखित गतिविधियों को (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी- समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, परन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़-भाड़ न हो इस हेतु कार्यालय स्टाफ को तीन शिफ्ट में बुलाया जायेगा प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक , प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक, प्रातः 11.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक। कार्यालय में सैनिटाइजेशन, फेसमास्क/फेसकवर व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जायेगा। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी। औद्योगिक इकाइयों के संचालन के दौरान सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखने, सैनिटाइजेशन, फेसमास्क/फेसकवर का प्रयोग करना होगा। रात्रि की शिफ्ट हेतु सुरक्षित परिवहन के साधन की व्यवस्था इकाई द्वारा की जायेगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। आवश्यक व गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बंधित दुकानों के खुलने की अनुमति निम्नवत् होगी। जिसमें सप्ताह के सभी दिन प्रातः 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ दवा, फल व सब्जी की खुदरा बिक्री (मण्डी को छोड़कर) खुली रहेगी। सोमवार से शनिवार प्रातः 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक किराना, कृषि उपकरण/मरम्मत संबंधी, उर्वरक रसायन व बीज, जन सेवा केन्द्र, बुक शाॅप, बिजली एवं पंखे, मोबाइल व इसके रिचार्ज संबंधी, बिल्डिंग मैटेरियल, आटो पाटर््स, आटो मैकेनिक, स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी, कालोनी के अन्दर की दुकान, आवासीय परिसर के अंदर की दुकान, आटो मोबाइल शोरूम/वर्कशाॅप, मिठाई की दुकान (मिठाई की दुकान पर केवल बिक्री की अनुमति, दुकनों में बैठकर खाने-पीने की अनुमति नही है।) सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है, लेकिन माॅल खुलने की अनुमति नही है।
सप्ताह के तीन दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रातः 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक जूता/चप्पल, बरतन, सर्राफा, फर्नीचर, साइकिल, कास्मेटिक, जनरल स्टोर, कार्पेट/फोम सेन्टर, चश्मे की दुकानें, तथा सप्ताह के तीन दिन मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को प्रात 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक कपड़ा, रेडीमेड स्टोर, टेलर, ड्राई क्लीनर्स की दुकान सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है। लेकिन माॅल खुलने की अनुमति नही है। सप्ताह के सभी दिन प्रातः 4ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक फल व सब्जी की मुख्य मण्डी, बेलइसा सोशल डिस्टेन्सिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है, सामान्य जन के लिए खुदरा विक्रय की अनुमति नही होगी। इसी के साथ ही सप्ताह के सभी दिन प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 9ः00 बजे तक फल व सब्जी की मुख्य मण्डी का रिटेल वितरण (बेलइसा) सोशल डिस्टेन्सिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ खुलेगी, लेकिन सामान्य जन के लिए खुदरा विक्रय की अनुमति नही होगी। क्रेता व विक्रेता दोनों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क न पहनने वाले व्यक्ति को विक्रय नहीं किया जायेगा। एक बार में 05 से अधिक व्यक्ति किसी दुकान पर एकत्र नहीं होंगे। सप्ताह के तीन दिन रविवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रातः 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकान सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ स्टाफ द्वारा फस-शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। अन्य लोगों हेतु फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। कपड़े का इस्तेमाल एक ही बार किया जायेगा अथवा डिस्पोजेबल सामग्री का उपयोग किया जायेगा। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि बारात घर 30 व्यक्तियों के साथ विवाह सम्बंधी आयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी, परन्तु आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी । ऐसे आयोजनों में किसी प्रकार के शस्त्रादि की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन किये जाने विधि कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। टैक्सी/मैक्सी, कैब, 3 ह्वीलर आटो/ई – रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाये जायें। वाहनों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखना एवं समस्त यात्रियों को फेसमास्क/फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया सवार समस्त व्यक्तियों को फेसकवर व हेलमेट पहनना अनिवार्य है। प्रदेश के अंदर रोडवेज की बसों के संचालन की अनुमति निर्धारित सीट क्षमता पर प्रदान की गयी है। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालक को फेसमास्क व ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी अनिवार्य रूप से फेसमास्क/फेसकवर पहनना होगा। स्टेज कैरिज एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट (निर्धारित सीमा तक) धारक बसों को आवश्यक प्रतिबंधों, सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों के अनुपालन करने की दशा में संचालन की अनुमति होगी। सिटी बस सेवा का संचालन भी उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा। पार्को को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा व सैनिटाइजेशन के अनुपालन के साथ प्रातः 5.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक तथा सायं 5.00 बजे से 8.00 तक खोलने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम/मजरे के कन्टेनमेंट जोन होने पर में फसल की रोपाई/बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी यथा ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी। निजी/सरकारी कार्यालयों/संगठनों के प्रमुख/विभागाध्यक्ष समस्त कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेंगे तथा आम जनमानस में भी इस ऐप के प्रति जागरूकता फैलाकर कवरेज सुनिश्चित की जायेगी। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आवागमन होगा। समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अंतर्राज्यीय परिवहन के साथ पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमापार परिवहन की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन से सम्बंधित स्टेट डायरेक्टिव्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों व यात्रा के दौरान फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी ) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होने देंगे। जनसभा/भीड़ एकत्र करना प्रतिबंधित होगा। शादी सम्बंधी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एंव 30 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी । अन्तिम – संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी । सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। जितना हो सके घर से कार्य करने को बढ़ावा दिया जायेगा। कार्यस्थल, दुकानों व बाजारों के खुलने में शिफ्ट में कार्य किये जाने की व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा।  प्रवेश/निकासी एवं कॉमन प्लेस पर हैण्ड वाश/सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएं। सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए। उन्होने बताया कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को पूर्व से ही इंसीडेंट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। समस्त इंसीडेंट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इंसीडेंट कमाण्डर के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। इंसीडेंट कमाण्डर विशेष रूप से हास्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निरंतर बिना किसी आधा के संचालन/विस्तार हेतु आवश्यक संसाधनों/वर्करों/मैटीरियल के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की सुसंगत प्राविधनों के अंतर्गत दण्ड को आकृष्ट करेगा।

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बुधवार, 27 मई 2020

आइडियल जनलिस्ट एसोसिएशन आज़मगढ़ के सदर तहसील का गठन

आदरणीय #जिला #अध्यक्ष #अजय_मिश्रा व #संरक्षक #अबू_बशर_आजमी एवं #राजेंद्र_प्रसाद_राय जी के #नेतृत्व में #तेजी के साथ #वृद्धि करता हुआ #संगठन #आइडियल_जर्नलिस्ट्स_एसोसिएशन जिसमें नए #तहसील के #पदाधिकारियों का   #गठन सभी #सम्मानित #पदाधिकारियों का #अभिनंदन और स्वागत है।
    जिसमे मुझे सदस्य के रूप में चुना गया है
मै जिला अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद देता हूँ।
               बृजेश यादव

सोमवार, 25 मई 2020

राजेश कुमार होंगे आज़मगढ़ के नए जिलाधिकारी

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By:-बृजेश यादव आज़मगढ़
पहले थे आईपीएएस फिर बने आईएएस
राजस्थान के अलवर के मूल निवासी राजेश कुमार वर्ष 2008 बैच के आईएएस है। वह वर्ष 2005 में उड़ीसा बैच के आईपीएस थे बाद में फिर से मेहनत करके आईएएस बने। राजेश कुमार की प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली से हुई है और दिल्ली कॉलजे ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रानिक एंड कम्यूनिकेशन से ग्रेजुएशन किया है। मुरादाबाद में सीडीओ, बरेली में एसडीएम के साथ वर्ष 2012- 13 में संत कबीर नगर के जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त कन्नौज व मथुरा में भी डीएम पद की जिम्मेदारी संभाली थी। पहले आईएएस राजेश कुमार लखनऊ में कौशल विकास मिशन के एमडी पद पर थे। बनारस विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद भी 2017 में संभाल चुके हैं,
वर्तमान में मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के पद पर है  अब वह जिलाधिकारी आज़मगढ़ का पद सम्भालेंगे , 31 मई को एनपी सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए जिलाधिकारी के रुप में अपनी सेवाएं देंगे।

शनिवार, 23 मई 2020

जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले

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एक जिलाधिकारी ऐसा भी जो जनता के दिल पर राज किया, - नागेंद्र प्रसाद सिंह

जनपद आज़मगढ़ के जिलाधिकारी श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी (आई ए एस ) का पेपर मैसी पोर्ट्रेट -

      किसी जनपद का कोई ऐसा प्रसाशनिक अधिकारी जो अपने सकारात्मक, रचनात्मक सोच और अपने कार्यों से उस जनपद चित्र बदल दिया हो अमूमन कम ही सुनाई पड़ती है और  जबकि ऐसे जनपद की जिसकी छवि एक बड़े स्तर पर नकारात्मक हो। वाकई यह एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ख़ास तौर पर जब कला और साहित्य जो केंद्र बिंदु हो।
  ऐसे ही एक जिलाधिकारी हमारे गृह जनपद आज़मगढ़ के हैं श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह। जिनके कार्यों से जनपद के लोग और यहाँ के कलाकार तथा हम स्वयं प्रभावित हो कर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा से प्रभावित होकर हमने इनके पोर्ट्रेट पेपर मैसी में  बनाने का निश्चय किया और जो पूर्ण हुआ।
साहित्य की दुनियां में आज़मगढ़ राहुल सांस्कृत्यायन, कैफ़ी आज़मी, अयोध्या सिंह हरिऔध के नाम से दुनियाभर में विख्यात है वहीं दर्जनों की संख्या में शहीदों के भी नाम हैं जिन्होंने अपने प्राण सीमा की रक्षा में लगा दी। जहाँ देश मे एक नकारात्मक पहचान के आगे जनपद में भी इनकी खोती पहचान को कायम करने के लिए स्वयं जिलाधिकारी महोदय ने जिले के लोगों को जागरूक करने का काम किया और इनके सम्मान में अनेकों कार्य भी किया।
    आज जब कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व एक संकट से लड़ रहा है। ऐसे में हमारे जिलाधिकारी महोदय दिनोरात जनपद की रक्षा और सुरक्षा में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन आज़मगढ़ के प्रति  संवेदनशील जिलाधिकारी एन. पी.सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कि आज़मगढ़ के दूरदराज में संकटग्रस्त कलाकारों/रंगकर्मियों को आर्थिक व अन्य सहयोग प्रदान किया गया।
    जब कला साहित्य के महत्व को समझने वाले अधिकारी होंगे तो निश्चय ही कला व कलाकार सम्मान पाएंगे और कला पनप पाएगी।
इन्होंने लोगों का कला,संस्कृति और साहित्य के प्रति सकारात्मक नजरिया की तरफ ध्यान दिलाने की पहल की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बार हुए आज़मगढ़ महोत्सव है। यह महोत्सव पहली बार जनपद के तहसील स्तर पर किया गया और इस महोत्सव में आज़मगढ़ के सभी कला,संगीत,रंगमंच , नृत्य,खेल,आज़मगढ़ की पॉटरी, हस्तकला,और आम जन के रचनात्मक ऊर्जा को अभिव्यक्त करने के लिए एक शानदार आयोजन किया गया। तथा सम्मान दिया गया। इसका मैं स्वयं आँखों देखा उदाहरण हूँ। मुझे भी इस महोत्सव में चित्रकला,फोटोग्राफी प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।
   मेरा मानना है कि इस प्रकार की सोच तभी आकार लेती है जब इस प्रकार सोच रखने वाला व्यक्ति स्वयं पहल करता है। जिलाधिकारी महोदय स्वयं साहित्य से जुड़े हुए हैं। तभी आज हम ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। जिसके कारण आज जनपद में कला साहित्य से जुड़े लोग इनकी प्रसंशा कर रहे हैं।
#azamgarh #dmazamgarh #uttarpradesh
#नागेंद्र_प्रसाद_सिंह
            लेख
भूपेंद्र कुमार अस्थाना